सुल्तानपुर : पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर, डॉ0 विपिन कुमार मिश्र द्वारा चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन एंव क्षेत्राधिकारी लम्भुआ महोदय के पर्यवेक्षण में प्र0नि0 चांदा द्वारा मु०अ०स० 181/2021 धारा 2/3 (1) उत्तर प्रदेश गंगस्टर एक्ट थाना लम्भुआ सुलतानपुर से सम्बन्धित अभियुक्त रामबहादुर सिंह पुत्र रामप्रताप सिंह निवासी भरखरे थाना लम्भुआ जनपद सुलतानपुर के द्वारा अपराध से अर्जित सम्पत्ति को अन्तर्गत धारा 14 (1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी महोदय सुलतानपुर के आदेशानुसार नियुक्त मजिस्ट्रेट उपजिलाधिकारी लम्भुआ व तहसीलदार लम्भुआ महोदय की उपस्थिति में अभियुक्त उपरोक्त रामबहादुर द्वारा अपराध जगत से अवैध रूप से अर्जित शिवगढ़ चाँदा, घरियामऊ चाँदा, दरियापुरमीरानपुर/ घासीगाँव/ यागीपुर वार्ड, नारायनपुर/ मीरानपुर के अन्तर्गत स्थित मकान/प्लाट जिनकी कीमत करीब 7400000 रु0 (चौहत्तर • लाख रुपये है) को कुर्की किया गया व अन्य सम्पत्तियों के विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही प्रचलित है।