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हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को एक साल के अंदर मामले का ट्रायल पूराकरने का प्रयास करने का भी आदेश दिया है. पत्रकार शमीम अहमद पर मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था, जिसमें उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. बताया जा रहा है कि मकान मालिक को फंसाने के लिए किराएदार कोआत्मदाह के लिए शमीम ने उकसाया था. बता दें कि 20 अक्टूबर 2020 को सुरेंद्र चक्रवर्ती ने विधानसभा के बाहर ख़ुद को आग लगाई थी. गंभीर रूप से झुलसे सुरेंद्र की इलाज के दौरान मौत हो गई थी.सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल की डिटेल से पत्रकार शमीम अहमद की जानकारी पुलिस को मिली थी. जिसके बाद पत्रकार पर मुकदमा दर्ज किया गया था.
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सुरेंद्र चक्रवर्ती का अपने मकान मालिक जावेद खान से मकान खाली कराने को लेकर सिविल कोर्ट में मुकदमा चल रहा था. आरोप है कि 19 अक्टूबर को जावेद ने सुरेंद्र को मकान खाली नहीं कर सकते तो आग लगा कर मर जाने की बात कही थी. सुरेंद्र की पत्नी ने दर्ज कराई एफआईआर में कहा है कि शमीम अहमद और नौशाद नाम के पत्रकार उनके घर आए थे और उनके पति से कहा था कि यदि वो विधानसभा से सामने ख़ुद को आग लगा लेगा तो बड़ी ख़बर बनेगी और मकान मालिक पर दबाव बन जाएगा.
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