
गैंगेस्टर गोमांस तस्कर पलालू उर्फ जावेद आलम उर्फ सोनू पुत्र स्व0 सजीर खान नि0 तातोमुरैनी थाना चांदा जनपद सुलतानपुर की अवैध तरीके से अपराध से अर्जित सम्पत्ति कुर्क–
आज जिला मजिस्ट्रेट सुलतानपुर के आदेश से पलालू उर्फ जावेद आलम उर्फ सोनू पुत्र स्व0 सजीर खान नि0 तातोमुरैनी थाना चांदा जनपद सुलतानपुर के द्वारा अवैध तरीके से अपराध से अर्जित जिसका कुल मूल्य लगभग चालिस लाख रुपये लागत के निर्माणाधीन मकान दो मंजिला को कुर्क कर सील किया गया । मौके पर उप जिला मजिस्ट्रेट लम्भुआ, क्षेत्राधिकारी लम्भुआ, प्र0नि0 थाना लम्भुआ, थानाध्यक्ष चांदा व चौकी इंचार्ज गारवपुर व पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी में मुनादी कराकर सर्व साधारण को सूचित करते हुए कुर्क की कार्यवाही की गयी । उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में भूमि के सम्बन्ध में राजस्व विभाग के द्वारा अलग से अतिक्रमण के विरुद्ध राजस्व संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाएगा व अन्य गोहत्या के अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी ।
अपराधिक इतिहास अभियुक्त पलालू उर्फ जावेद आलम उर्फ सोनू उपरोक्त–
- मु0अ0सं0 164/2021 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना चांदा सुलतानपुर
- मु0अ0सं0 190/2021 धारा 379 भादवि व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना चांदा सुलतानपुर
- मु0अ0सं0 27/2022 धारा 2/3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना चांदा सुलतानपुर