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सुलतानपुर।
करीब चालीस साल पहले कोर्ट से हुए डिक्री आदेश का अनुपालन कराने के बजाय बहानेबाजी करने के मामले में थानाध्यक्ष कुड़वार आज कोर्ट में तलब
कुड़वार थाना क्षेत्र के कोटवा निवासी नसीर व अन्य की याचिका पर कोर्ट ने वर्ष-1981 में खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान व अन्य सरकारी पक्षकारों के खिलाफ पारित किया था डिक्री आदेश
करीब चार दशक पूर्व हुए फैसले का अनुपालन न होने पर नसीर पक्ष ने अपने अधिवक्ता अनीस अहमद खान के माध्यम से सिविल जज (अवर खण्ड) दक्षिणी की अदालत में दाखिल की है इजराय याचिका
इजराय याचिका पर सुनवाई करते हुए सिविल जज दक्षिणी आशालिका पांडेय ने विगत पेशियों पर थानाध्यक्ष कुड़वार को शांति व्यवस्था बरकरार रख अनुपालन कराने का दिया था आदेश
मिली जानकारी के मुताबिक नियत तिथि पर पहुँच गये डिक्रीदार पक्ष के अधिवक्ता,पर परीक्षा ड्यूटी आदि का बहाना लेकर पुलिस बल न उपलब्ध करा पाने की एसओ कुड़वार ने कही बात,मौके पर नहीं मिले मौजूद
परीक्षा ड्यूटी के बहाने कोर्ट कार्य मे बाधा उत्पन्न करने वाले एसओ की इस कार्यशैली को जज आशालिका पांडेय ने माना अवमानना की श्रेणी में,आज सुबह 11 बजे के लिए व्यक्तिगत रूप से एसओ कुड़वार रवि कुमार सिंह को कोर्ट ने किया है तलब,मांगा है स्पष्टीकरण