रिपोर्ट-अंकुश यादव
सुलतानपुर। वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान अवैध तरीके से पिस्टल फायरिंग करने के मामले में सपा जिला पंचायत सदस्य रंजीत यादव ने किया सरेंडर। बीते 26 मई को धम्मौर थाने के उपनिरीक्षक वंशराज सिंह ने लाखीपुर निवासी रंजीत यादव के खिलाफ दर्ज कराया था मुकदमा। आर्म्स एक्ट की धारा 3 व 25 के अंतर्गत दर्ज कराया गया है मुकदमा। काफी दिनों से पुलिस गिरफ्तारी के लिए कर रही थी रंजीत की तलाश। बीते 13 मई को कतकौली गांव के रहने वाले लक्ष्मीशंकर यादव की शादी में आयोजित समारोह के दौरान रंजीत यादव ने अपने साथियों के साथ डांस करते समय दागी थी पिस्टल। एसीजेएम प्रथम की अदालत में किया है सरेंडर। प्रभारी जज न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपांकर यादव की अदालत कर रही सरेंडर व जमानत अर्जी पर सुनवाई। कोर्ट कस्टडी में खड़े हैं जिला पंचायत सदस्य रंजीत यादव। थोड़ी देर बाद जमानत पर आ सकता है कोर्ट का आदेश।