सुल्तानपुर। आम आदमी एक इंच का नक्शा पास कराने के लिए नगर पालिका के चक्कर काटता है, और यहाँ नगर पालिका खुद ही नियमों की धज्जियाँ उड़ा रही है! पयागीपुर ट्रांसपोर्ट नगर में बिना स्वीकृत मानचित्र के दुकानें बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

क्या है पूरा घोटाला?
नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर के अधिशासी अधिकारी (EO) ने विनियमित क्षेत्र के नियमों को ताक पर रख दिया। आरोप है कि पयागीपुर ट्रांसपोर्ट नगर में व्यावसायिक दुकानों का निर्माण बिना नक्शा पास कराए ही शुरू करा दिया गया। जबकि नियम कहता है – बिना सक्षम प्राधिकारी से मानचित्र पास कराए कोई भी व्यावसायिक निर्माण नहीं हो सकता।

SDM कोर्ट ने भेजा नोटिस, EO बने अनजान!
मामला जब विनियमित क्षेत्र के नियत प्राधिकारी / एसडीएम सदर के पास पहुंचा तो उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। दिनांक 04/08/25 को ईओ नगर पालिका को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

इस मामले में वाद संख्या 36/25 दर्ज कर नियत प्राधिकारी न्यायालय में सुनवाई चल रही है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि नोटिस जारी होने के इतने दिन बाद भी अधिशासी अधिकारी की ओर से कोर्ट में कोई जवाब तक दाखिल नहीं किया गया है!

दोहरे मापदंड पर उठे सवाल!
एक तरफ आम जनता के मामूली अवैध निर्माण पर प्रशासन बुलडोजर चला देता है, सीलिंग कर देता है। दूसरी तरफ वही प्रशासन खुद खुलेआम अवैध निर्माण करा रहा है। क्या कानून सिर्फ गरीब जनता के लिए है?

अब प्रशासन के दो अंगों में ही टकराव की स्थिति बन गई है। बड़ा सवाल – क्या एसडीएम कोर्ट अब नगर पालिका के इस अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाएगी? या EO के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई होगी?

सुल्तानपुर एक्सप्रेस इस खबर पर नजर बनाए हुए है।

– सुल्तानपुर एक्सप्रेस न्यूज़

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